संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें

Sansar LochanIndian Constitution

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है.

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National Investigation Agency (NIA) Act को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करता है.

अनुच्छेद 131 (Article 131) क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 131 के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मूल क्षेत्राधिकार है कि वह केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच एवं दो या अधिक राज्यों के बीच होने वाले किसी विवाद की सुनवाई कर सकता है.

सुनवाई के लिए शर्तें

  1. किसी विवाद की सुनवाई तभी हो सकती है जब यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद हो और इसमें किसी ऐसे कानून अथवा तथ्य का मामला हो जिसपर राज्य अथवा केंद्र के किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो.
  2. 1978 में कर्नाटक राज्य बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने यह व्यवस्था दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के अंतर्गत कोई याचिका यदि सुनवाई के लिए स्वीकार करता है तो राज्य के लिए यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यदि विवाद में मात्र कानूनी प्रश्न निहित हो तो भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसी याचिका हाथ में ले सकता है.
  3. अनुच्छेद 131 का उपयोग राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता.

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकार

  1. मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) – अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से कर सकती है अर्थात् जो मामला अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं आया हो और जिसकी सुनवाई प्रथमतः सर्वोच्च न्यायायलय ही कर रहा हो.
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) – अनुच्छेद 133-136 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील होती है.
  3. परामर्शी क्षेत्राधिकार (advisory jurisdiction) – संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्दर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करे.

Tags : All about Article 131 and Supreme Court’s jurisdiction in Hindi.

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