What is Dividend Distribution Tax? Explained in Hindi
भारत सरकार के वित्त मंत्री का कहना है कि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) अब व्यक्तियों को नहीं वरन् कंपनियों को देना होगा.
लाभांश वितरण कर क्या है?
यह वह कर है जो किसी कम्पनी द्वारा अपने लाभ में से अंशधारकों को दिए गये लाभांश पर लगाया जाता है.
लाभांश वितरण कर से सम्बंधित प्रमुख तथ्य
- लाभांश वितरण कर स्रोत पर लगाया जाता है और उस समय काटा जाता है जब कोई कम्पनी लाभांश वितरित करती है.
- यह लाभांश कम्पनी के लाभ का अंश होता है और इसे अंशधारकों में बाँटा जाता है.
- कानून के अनुसार लाभांश वितरण कर कम्पनी पर लगाया जाता है न कि लाभांश पाने वाले अंशधारक पर.
- परन्तु यदि कोई अंशधारक किसी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रु. से अधिक का लाभांश प्राप्त करता है तो उस पर एक अतिरिक्त कर थोपा जाता है.
क्या लाभांश वितरण कर निजी कम्पनियों पर लागू होता है?
आयकर अधिनियम के अनुभाग 115-O के अनुसार, कोई भी ऐसा घरेलू प्रतिष्ठान जो लाभांश घोषित करता है अथवा वितरित करता है उसे लाभांश की कुल मात्रा के 15% की दर से लाभांश वितरण कर देना होगा.
क्या लाभांश वितरण कर न्यायोचित है?
बाजार में काम करने वाले लोग, विशेषकर दलाल, बहुत दिनों से लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax – DDT) को समाप्त करने की माँग करते रहे हैं क्योंकि इससे निगमों की आय का एक बहुत बड़ा अंश चला जाता है और इस प्रकार बाजार का आकर्षण कम जाता है.
बाजार में पहले से ही कई और कर चल रहे हैं, जैसे – प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax), दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains) कर आदि.
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