लघु वन उपज (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना

Sansar LochanGovt. Schemes (Hindi)

MSP for MFP योजना क्या है?

  • MSP for MFP योजना एक केन्द्रीय संपोषित योजना है जो 2013 से लागू है.
  • इसका उद्देश्य अ-राष्ट्रीयकृत/अ-एकाधिकृत लघु वन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना तथा इन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से एक वैल्यू चैन विकसित करना है.
  • यह योजना मूलतः लघु वन उत्पादों करने वालों की सामाजिक सुरक्षा की योजना है.
  • ज्ञातव्य है कि ये संग्राहक मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के होते हैं जिनमें अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ वामपंथी उग्रवाद का बोलबाला है.
  • वर्तमान योजना अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का अंश 967.28 करोड़ और राज्यों का 249.50 करोड़ रु. है.

MSP for MFP योजना के मुख्य ध्येय

  • यह सुनिश्चित करना कि आदिवासियों को जंगल से चुन के लाये गये उत्पादों के लिए उचित दाम मिले और उनके लिए आजीविका की वैकल्पिक व्यवस्था भी हो.
  • इस योजना का उद्देश्य लघु वन उत्पादों में कमी नहीं हो, इस पर ध्यान देने के साथ-साथ आदिवासियों को उत्पादों के संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, डिब्बाबंदी, परिवहन आदि की सुविधा हो.
  • उत्पादों की बिक्री से होने वाले राजस्व में से लागत काटकर जो राशि बचती है उसमें आदिवासियों को भी एक हिस्सा दिया जाए.

यह योजना कहाँ-कहाँ लागू है?

  • प्रारम्भ में यह योजना 8 राज्यों के मात्र अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही थी और इसमें 12 लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था.
  • कालांतर में यह योजना सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में लागू हो गई. अब इसके अंतर्गत सूचीबद्ध लघु वन उत्पादों की संख्या 40 से भी अधिक हो चुकी है.

लघु वन उपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना का कार्यान्वयन

  • इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उत्पादों के क्रय का दायित्व राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के ऊपर होता है.
  • ये एजेंसियाँ बाजार का मूल्य बाजार संवादाताओं के माध्यम से पता लगाती हैं.
  • इस योजना में शीतभंडार, गोदाम आदि अवसंरचनाओं के साथ-साथ उत्पादों को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने की भी व्यवस्था की जाती है.
  • इस योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नाभिक मंत्रालय (nodal ministry) होता है. यही मंत्रालय TRIFED की तकनीकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है.

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