India’s no-fly list Explained in Hindi
भारत की चार वायु सेवाओं – इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और गो एयर – ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा उनके वायुयानों से यात्रा करने पर रोक लगा दी है क्योंकि कामरा ने इंडिगो से यात्रा करते समय टेलीविज़न न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी को कथित रूप से परेशान किया था. ज्ञातव्य है कि ऐसी स्थिति में सम्बंधित यात्री को नो-फ्लाई सूची में अंकित कर दिया जाता है.
किसी को नो-फ्लाई सूची में डालने के नियम क्या हैं?
- इस विषय में 2017 में सरकार ने कुछ नियम बनाए थे. इन नियमों का उद्देश्य था हवाई यात्रियों को विघ्नकारी व्यवहार करने से रोकना तथा नो-फ्लाई सूची के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करना.
- इन नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रभारी पायलट अभद्र व्यापार की एक शिकायत दायर करता है और फिर सम्बंधित वायुसेवा द्वारा गठित एक आंतरिक समिति घटना की जाँच करती है. जब तक जाँच पड़ताल चलती है तब तक सम्बंधित वायुसेवा को उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है.
- समिति को मामले में 21 दिन के अन्दर निर्णय लेना होता है और यह भी बतलाना होता है कि प्रतिबंध कितने दिन चलेगा.
अभद्र व्यवहार किसे कहते हैं?
नियमों के अनुसार, अभद्र व्यवहार की तीन श्रेणियाँ होती हैं –
- स्तर 1 श्रेणी – यह उस अभद्र व्यवहार को कहते हैं जो बोलचाल की अभद्रता से सम्बंधित हो. इसके लिए यात्री को तीन महीने तक प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- स्तर 2 श्रेणी – यह अभद्र व्यवहार शारीरिक दुर्व्यवहार को दर्शाता है और इसके लिए छह महीने तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
- स्तर 3 श्रेणी – जब दुर्व्यवहार जीवन को हानि पहुँचाने के स्तर का होता है तो यह स्तर तीन का अभद्र व्यवहार कहलाता है. इसके लिए न्यूनतम दो वर्षों का प्रतिबंध लगाया जाता है.
हवाई यात्रा के दौरान किन-किन अभद्र व्यवहारों पर कार्रवाई हो सकती है?
नागरिक विमानन महानिदेशालय ने अभद्र व्यवहारों की एक सूची बना रखी है, जो निम्नलिखित हैं –
- मदिरा या नशीली दवा का सेवन
- विमान के अन्दर धूमपान
- विमान चालकों और अन्य यात्रियों को धमकी और गाली देना
- विमान चालकों आदि को कर्तव्यपालन से जानबूझकर रोकना