छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई पेंशन योजना – प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना – की अधिसूचना पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई. यह योजना अभी प्रायोगिक आधार पर चलाई जायेगी.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए अर्हता और मुख्य तथ्य
- इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जायेगी.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे ही व्यक्ति योग्य माने जाएँगे जिनकी आयु 18 से 40 के बीच है और जिनका GST टर्न ओवर डेढ़ करोड़ रु. से कम है.
- इस योजना में उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनको सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे – राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि. इसके अतिरिक्त जो आयकर के दायरे में आते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- इस योजना के लिए लाभार्थी को प्रत्येक महीने एक विशेष राशि जमा करनी होगी और केंद्र सरकार उतनी ही राशि अपनी ओर से जमा करेगी.
- यह योजना स्वघोषणा पर आधारित योजना है क्योंकि इसमें बैंक खाते और आधार कार्ड के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
योजना के अंतर्गत लाभार्थी और केंद्र सरकार द्वारा दिए गये अंशदान से सम्बंधित तालिका नीचे द्रष्टव्य है –
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