भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी है. पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है. वह पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है. राष्ट्रपति पद के लिए सीधा जनता के द्वारा निवार्चन नहीं होता. उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता … Read More