1. संविधान के अनुच्छेद 15-16 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ की गयी हैं. 2. कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है – “राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधित हितों की रक्षा करेगा और … Read More