Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को कहा है कि वे दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund – TCEPF) में वह सभी धनराशि जमा कर दें जिसपर ग्राहकों ने दावा नहीं किया होता है. इसी कोष में अधिकाई चार्ज (excess charges) और सुरक्षा जमा (security deposit) का पैसा भी जमा करने का निर्देश दिया गया है.
दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (TCEPF) में कौन-सी धनराशि जमा होगी?
- कई बार ऑडिट में पता चलता है कि ग्राहक को अतिरंजित विपत्र (excess billing ) देकर धनराशि वसूली गई है. यह वसूला गया पैसा TCEPF में जमा होगा.
- कई बार सुरक्षा जमा में रखे गये पैसे के लिए कोई दावा नहीं करता. यह पैसा भी उसी कोष में जाएगा.
- विफल एक्टिवेशन के लिए प्लान चार्ज के रूप में लिया गया पैसा इसी कोष में जमा होगा.
- TCEPF में जमा ऊपर बतलाई गई ग्राहकों की दावारहित और अप्रत्यावर्तनीय धनराशि का उपयोग ग्राहकों के ही कल्याण में किया जाएगा.
दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष नियमावली, 2007 के प्रावधान
- इस नियमावली में सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों की दावा रहित धनराशि को जमा करने, कोष का संधारण करने और अन्य सम्बंधित पहलुओं के लिए एक आधारभूत ढाँचा अभिकल्पित किया गया है.
- इस कोष में जमा धनराशि से होने वाली आय का उपयोग ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों में होगा.
Tags : Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF) in Hindi. TCEPF Regulations of 2007. TCEPF fund- objectives, significance and potential.